- पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाएगा SC
- समिति में एडीजी आईबी, एडीजीपी सिक्युरिटी पंजाब, डीजीपी चंडीगढ़, आईजी एनआईए़ शामिल होंगे
- सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस समिति की अगुवाई करेंगे, समिति में रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल
नई दिल्ली : पंजाब में गत पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत एवं जस्टिस हिमा कोहली की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने अपनी सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार औऱ केंद्र सरकार की दलीलों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह कमेटी पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच करेगी। फिलहाल, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने कहा है कि वह जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।
कमेटी में ये लोग होंगे शामिल
सुप्रीम कोर्ट की इस जांच केमटी में एडीजी आईबी, एडीजीपी सिक्युरिटी पंजाब, डीजीपी चंडीगढ़, आईजी एनआईए़, रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे। एससी के रिटायर्ड जज इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।
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पंजाब और केंद्र सरकार ने दी अपनी दलीलें
इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच समिति पर उसे भरोसा नहीं है जबकि केंद्र की ओर से बनाई गई जांच समिति पर पंजाब सरकार ने कहा कि उसे इस समिति के जांच के तौर-तरीके पर भरोसा नहीं है। पंजाब सरकार ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले को अपने हाथ में लेकर जांच करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने कहा कि वह पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर है लेकिन उस पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है।
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शुक्रवार को हुई थी सुनवाई
इससे पहले शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पीएम मोदी की इस यात्रा से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। पीएम मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाते समय हुसैनीवाला फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। अर्जी में पीएम की सुरक्षा में लगी सेंध की न्यायिक जांच की मांग की गई है। वहीं, इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार एवं गृह मंत्रालय ने समिति गठित की है।