नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने पाकिस्तान की जेल में कैद पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जाधव को कॉन्सुलर मदद देने से रोक कर वियना संधि का उल्लंघन किया है। हेग स्थित आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा कि वह कुलभूषण जाधव को दी गई सजा की समीक्षा करे। इसके साथ ही भारत को कुलभूषण जाधव के मामले में बड़ी जीत मिली है। वहीं पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है।
पीएम मोदी ने फैसले का किया स्वागत
कुलभूषण जाधव के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'हम आईसीजे में आज के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य और न्याय की जीत हुई। तथ्यों के व्यापक अध्ययन के आधार पर फैसले के लिए आईसीजे को बधाई। मुझे यकीन है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करेगी।'
कुलभूषण जाधव पर फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे भारत की बड़ी जीत बताई और कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हैं। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, 'मैं कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है।'
पूर्व विदेश मंत्री ने इसके साथ ही कहा,'मैं अंतररार्ष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जाधव के मामले को लेने की हमारी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं।' उन्होंने कहा,'मैं हरिश साल्वे को आईसीजे के समक्ष भारत के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं।'
सुषमा स्वराज ने कहा कि ये फैसला सामने आने के बाद कुलभूषण जाधव के परिवार को काफी ढाढ़स मिलेगा। उन्होंने कहा,'मुझे उम्मीद है कि फैसले से कुलभूषण जाधव के परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा ढाढ़स मिलेगा।'
कुलभूषण जाधव के फैसले पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव तक कांसुलर मदद देने का निर्देश दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है।'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ट्वीट किया, 'आईसीजे का जस्टिस शब्द सही अर्थों में न्याय प्रदान करता है, जो मानव अधिकारों, नियत प्रक्रिया और कानून के शासन को कायम रखता है।' पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 15 अनुपात 1 का वास्तव में एक सर्वसम्मत फैसला है।
बता दें भारत सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सारी दलील रखी। कोर्ट ने भारत के पक्ष में यह फैसला 15: 1 अनुपात में सुनाया। आईसीजे ने कहा कि पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर मदद मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाया था।