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Lockdown 4.0 Guidelines: लॉकडाउन 4 में दी जा रही खूब रियायत, यहां पढ़ें राजस्थान-गुजरात में क्या-क्या खुलेगा

Updated May 18, 2020 | 20:46 IST

Rajasthan Lockdown 4 Guidelines: राजस्थान सरकार ने गैर कंटेनमेंट जोन में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी है। गुजरात में भी कई रियायतें दी गई हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspAP
देश में 31 मई तक लॉकडाउन लागू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4 के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस बार राज्यों को पहले की तुलना में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसी के चलते अब राज्य सरकार तय कर रही हैं कि उनके राज्य में क्या-क्या सेवाएं शुरू होंगी और किन-किन सेवाओं पर अभी भी रोक जारी रहेगी।

इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा भी नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बता दिया गया है कि कौन-कौन सी सेवाएं शुरू होगी और किस-किस पर रोक जारी रहेगी। राजस्थान के गृह मंत्रालय के अनुसार, कंटेनेमेंट जोन को छोड़कर राजस्थान में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी गई है। 2 यात्रियों के साथ टैक्सी और कैब को राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन में सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वहां से घर ले जाने की अनुमति होगी।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों के बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करना होगा, ताकि स्टाफ और लोग 7 बजे तक घर पहुंच सकें। बाकी गृह मंत्रालय द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो सभी जारी रहेंगे, जैसे- 65 साल से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल-कॉलेज, मॉल्स बंद रहेंगे। 

वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया है कि गुजरात में कंटेनमेंट और गैर कंटेनमेंट जोन होंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी जाएगी। स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर और सैलून को गैर-कंटेनमेंट जोन में ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। 

उन्होंने बताया, 'रेस्तरां खोल सकते हैं लेकिन केवल भोजन की होम डिलीवरी के लिए। फूड डिलीवरी एजेंटों के पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। राजमार्गों पर रेस्तरां खुले रह सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।' 

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