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Lockdown 4 Guidelines: यहां जानें लॉकडाउन 4 में किस-किस पर रहेगी रोक, क्या-क्या नहीं खुलेगा

Updated May 17, 2020 | 19:37 IST

Lockdown 4 Guidelines: देश में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसे लेकर नई दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यहां जानें लॉकडाउन 4 में क्या-क्या नहीं खुलेगा।

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लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी

नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन 4.0 का ऐलान हो गया है। 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन 4 लागू रहेगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इन गाइंडलाइंस में बताया गया है कि लॉकडाउन 4.0 में किस-किस की अनुमति नहीं मिलेगी। यहां पढ़ें 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान किस-किस पर रोक है:

  • घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी
  • मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे
  • स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे
  • आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी
  • 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा घरों पर रहने को कहा गया है
  • सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें
  • शादी के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते
  • अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी 

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