मुख्य बातें
- राजस्थान में रोडवेज बसें 10 जून के बाद चलेंगी
- जिले के अंदर आवाजाही की दोपहर 12 बजे तक अनुमति है
- शनिवार-रविवार और सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा
नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 2 जून से लागू होंगे। राज्य में कम हो रहे कोरोना के मामलों के चलते अब सरकार ने कई छूट दी हैं। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि शादियों और लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कार्यालय 25% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक जिला के अंदर आवाजाही की अनुमति होगी।
- शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा हर दिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
- लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
- 30 जून तक शादी करने की अनुमति घर या कोर्ट मैरिज करने की ही रहेगी। जिसमें 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। किसी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रतिभोज की अनुमति नहीं होगी।
- सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमंग पूल, जिम, खेल मैदान आदि बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
- समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी।
- समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
- 10 जून के बाद रोडवेज बसों/निजी बसों का संचालन अनुमत होगा, जिसके संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल न हों।
- रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं।