- जौहर विश्वविद्यालय मामले में आजम खान को एक और झटका
- 140 बीघा जमीन की लीज रद्द
- जौहर विश्वविद्यालय ने कोसी नदी की रेतीली जमीन के 140 बीघे को लीज पर हासिल किया था था
लखनऊ। Azam Khan सपा नेता आजम खान की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी सांसद रमा देवी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि जौहर विश्वविद्यालय की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, उप जिलाधिकारी सदर (एसडीएम) की अदालत ने विश्वविद्यालय की 140 बीघा जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया।
लीज पर ली गई थी जमीन
खबरों की मानें तो, यह जमीन मौलान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अहमद खान के नाम से साल 2013 में 30 वर्ष के लिए लीज पर ली गई थी। उप जिलाधिकारी की अदालत ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जमीन को गलत तरीके से विश्वविद्यालय ट्रस्ट के संयुक्त सचिव को लीज पर दिया गया था।
विधानसभा में गूंजा था मामला
बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद से ही ये विवादों में रहा हैं। इससे पहले जौहर विश्वविद्यालय का मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी गूंजा था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कथित तौर भूमि कब्जाने का मुद्दा उठा था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में हंगामा करने लगे थे और स्पीकर ने सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया था।
'फर्जीवाड़े तरीके से कब्जाई गई जमीन'
रिपोर्ट के मुताबिक, रामपुर जिला प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया है कि यूनिवर्सिटी की आधी से ज्यादा भूमि गलत तरीके से कब्जा की गई है।
कोर्ट ने लगाया था जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली जमीन को लेकर कोर्ट ने 3 करोड़ 27 लाख का जुर्माना लगाया था और 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय गेट को हटाने का आदेश दिया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता औऱ उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से सांसद लगातार विवादों मे ंहैं। आजम खान कभी अपने बयानों के लेकर लोगों के निशाने पर हैं तो कभी विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर।