- चेन्नई वीजा रिश्वत केस
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी
कार्ति चिदंबरम को चेन्नई वीसा रिश्वत केस में राउज एवेन्यू कोर्ट झटका लगा है। अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।कार्ति ने इस आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने तक अंतरिम सुरक्षा के विस्तार की मांग करते हुए आवेदन कियाइस पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों की सुनवाई ईडी ने अंतरिम सुरक्षा के विस्तार के अनुरोध का विरोध किया। उनका कहना है कि इसका प्रभावी मतलब यह होगा कि उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है।गिरफ्तारी से राहत मिलने वाली अंतरिम अवधि को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के खिलाफ कार्ति चिदंबरम जल्द से जल्द हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इसका अर्थ यह है कि ईडी किसी भी वक्त कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी कर सकता है।
14 मई को सीबीआई ने दर्ज किया था केस
सीबीआई ने 2011 में तलवंडी साबो बिजली परियोजना के निर्माण में शामिल चीनी कामगारों को 263 परियोजना वीजा जारी करने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वतखोरी की जांच के सिलसिले में लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम से 28 मई को लगातार तीसरे दिन पूछताछ की थी। मामला 2011 का है जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।सीबीआई ने 14 मई को श्री कार्ति और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें वेदांत समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के एक शीर्ष कार्यकारी द्वारा उन्हें और उनके करीबी सहयोगी एस भास्कररमन को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि 263 चीनी कामगारों के लिए परियोजना वीजा फिर से जारी करना।TSPL पंजाब में पावर प्लांट लगा रहा था।
भास्कररमन की हो चुकी है गिरफ्तारी
प्रोजेक्ट वीजा बिजली और इस्पात क्षेत्र के लिए 2010 में पेश किया गया एक विशेष प्रकार का वीज़ा था, जिसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे। हालांकि, परियोजना वीजा को फिर से जारी करने का कोई प्रावधान नहीं था, प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।एजेंसी इस मामले में भास्कररमन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।