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1993 Mumbai Blasts: 25 साल की हिरासत अवधि पूरी करने के बाद अबू सलेम को रिहा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

Updated Jul 11, 2022 | 12:34 IST

Abu Salem: साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार और गैंगेस्टर अबू सलेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गैंगस्टर अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है

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1993 Mumbai Blasts: 25 साल की हिरासत अवधि पूरी करने के बाद अबू सलेम को रिहा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट
मुख्य बातें
  • कोर्ट ने कहा- पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के मुताबिक केंद्र को उठाना होगा कदम
  • 25 साल की सजा पूरी होने के बाद गैंगस्टर अबू सलेम को रिहा करना ही होगा - कोर्ट
  • सलेम को कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली: 1993 मुंबई बम धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी 25 साल की हिरासत अवधि पूरी करने के बाद, केंद्र सरकार भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। अबू सलेम (Abu Salem) ने उसे सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है किअबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हैं बाध्य

जस्टिस एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति के प्रयोग और सजा पूरी होने को लेकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। पीठ ने कहा, “आवश्यक कागजात 25 वर्ष पूरे होने के एक महीने के अंदर आगे बढ़ाए जाएं। वास्तव में, सरकार 25 साल पूरे होने पर एक महीने की समयावधि के भीतर सीआरपीसी के तहत छूट के अधिकार का प्रयोग कर सकती है।”

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सुनाई है आजीवन कारावास

एक विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को सलेम को, 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की उसके ड्राइवर मेहंदी हसन के साथ हत्या करने के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुंबई में 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दोषियों में से एक सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।

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