- अहमदाबाद ब्लास्ट केस 2008 में बड़ा फैसला
- 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे
- 56 लोगों ने की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हुए थे
अहमदाबाद : गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मंगलवार को 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति एआर पटेल कल सजा की घोषणा करेंगे। सजा सुनाए जाने के दौरान सभी दोषियों को अदालत में लाया जाएगा। गौर हो कि 70 मिनट के भीतर 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में 21 बम विस्फोट हुए थे। इस आतंकवादी हमले में 56 लोग मारे गए थे, जो बम विस्फोटों के कारण शहर के विभिन्न स्थानों पर मारे गए थे। 200 लोग घायल भी हुए थे। इस्लामिक आतंकवादी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी।
बता दें कि 2009 में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई थी और 1163 विटनेस की गवाही ली गई। 6000 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए।3,47,800 पेज की 547 चार्जशीट तैयार की गई थी। 9800 पेज की सिर्फ प्रायमरी चार्जशीट है। 77 आरोपियों के सामने 14 साल बाद दलीलें पूरी हुई। 7 जज बदले गए, कोरोना काल में भी डे-टू-डे सुनवाई चली। 3 आरोपी पाकिस्तान और 1 आरोपी सीरिया भाग गया था।
केरल की जंगल में रचा गया था षड़यंत्र
केरल के जंगल में ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा गया था। 19 दिन में 30 अपराधी पकड़ लिए गए थे 26 जुलाई 2008 को शाम के समय 70 मिनट में 21 ब्लास्ट हुए थे 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। इकबाल, यासीन भटकल और रियाज भटकल मास्टरमाइंड थे।
दिल्ली की जेल में बंद है यासीन भटकल
यासीन भटकल फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है। उसके के खिलाफ नए सिरे से केस चलेगा, क्योंकि यासीन पाकिस्तान भाग गया था फिर बाद में पकड़ा गया था मुफ्ती अबू बसर ने स्लीपर सेल एक्टिव किया था ।77 आरोपियों में से 49 अहमदाबाद साबरमती जेल में हैं, भोपाल जेल में 10, मुम्बई की तलोजा जेल में 4, बेंगलुरु जेल में 5, केरल जेल में 6, जयपुर जेल में 2 और दिल्ली जेल में भी आरोपी हैं।