शाहजहांपुर : बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर रेप के आरोप मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी और याचिकाकर्ता पीड़िता दोनों की बेल याचिका को रद्द कर दिया है। लॉ स्टूडेंट पीड़िता जिसने बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर रेप के आरोप लगाए थे उसने भी बेल याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पीड़िता पर आरोपी चिन्मयानंद से जबरन पैसे वसूली करने का आरोप है।
रेप के मामले में दोषी साबित किए जाने पर चिन्मयानंद को तो पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था जिन्होंने कोर्ट में बेल के लिए याचिका लगाई जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। बाद में मामले की तहकीकात में पता चला कि पीड़िता ने जबरन वसूली की थी जिसके बाद उसे भी 25 सितंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अब उसकी बेल याचिका को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया।
इस बीच खबर आ रही है कि चिन्मयानंद को संजय गांधी मेडिल कॉलेज लखनऊ से डिस्चार्ज कर वापस शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया है।
चिन्मयानंद को 20 सितंबर को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी से पहले चिन्मयानंद का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। बता दें कि कुछ समय पहले ही कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने चिन्मयानंद के खिलाफ रेप के आरोपों के सबूत के तौर पर 43 वीडियो वाली एक क्लिप दी थी। एसआईटी महिला को चिन्मयानंद के बेडरूम में ले गई थी और सबूत एकत्र किए थे।
पीड़िता ने कुछ समय पहले मीडिया के सामने आकर कहा था कि चिन्मयानंद ने न केवल मेरा बलात्कार किया बल्कि एक वर्ष तक मुझे प्रताड़ित भी किया। पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा था कि मेरे पास पर्याप्त वीडियो सबूत हैं। पीड़िता ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि एक अन्य छात्रा का भी यौन शोषण करते थे।