Bhima Koregaon Case : 2018 भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही कमिटी ने एनसीपी चीफ शरद पवार को समन भेजा गया। जांच कमिटी ने पवार को गवाह के तौर पर बुलाया है। कमिटी शरद पवार का बयान दर्ज करेगी। शरद पवार 24 या 25 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने जा सकते हैं।
भीमा कोरेगांव जांच आयोग ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक वार मेमोरियल पर जनवरी 2018 की हिंसा के संबंध में सबूत दर्ज करने के लिए एनसीपी चीफी शरद पवार को 23 और 24 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। पैनल ने पहले 2020 में पवार को तलब किया था, लेकिन वह कोरोनो वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण इसके सामने पेश नहीं हो सके।
आयोग शरद पवार के अलावा 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (पुणे ग्रामीण) सुवेज हक, तत्कालीन अतिरिक्त एसपी संदीप पखले और तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, पुणे, रवींद्र सेनगांवकर के भी बयान दर्ज करेगा। न्यायिक आयोग के वकील आशीष सतपुते ने बुधवार को यह बात कही। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टीस जे एन पटेल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक का दो सदस्यीय जांच आयोग मामले की जांच कर रहा है।
पुणे पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव भीमा की 1818 की लड़ाई की द्विशताब्दी वर्षगांठ के दौरान वार मेमोरियल के पास जाति समूहों के बीच हिंसा भड़क गई थी। दलित संगठन लड़ाई में पुणे के पेशवाओं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत का जश्न मनाते हैं क्योंकि ब्रिटिश सेना, कुछ ऐतिहासिक खातों के अनुसार, मुख्य रूप से उत्पीड़ित महार समुदाय के सैनिक शामिल थे। लेकिन कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने उत्सव का विरोध किया था, जिसके कारण 2018 में हिंसा हुई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 10 पुलिस कर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए थे।
पुणे पुलिस ने आरोप लगाया था कि 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित 'एल्गार परिषद सम्मेलन' में "भड़काऊ" भाषणों ने कोरेगांव भीमा के आसपास हिंसा को जन्म दिया। पुलिस के मुताबिक एल्गार परिषद कॉन्क्लेव के आयोजकों के माओवादियों से संबंध थे।
एनसीपी ने 8 अक्टूबर, 2018 को आयोग के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था। फरवरी 2020 में, सामाजिक समूह विवेक विचार मंच के सदस्य सागर शिंदे ने आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें 2018 की जाति हिंसा के बारे में मीडिया में उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों के मद्देनजर शरद पवार को तलब करने की मांग की गई थी। शिंदे ने अपनी याचिका में पवार की प्रेस कांफ्रेंस का हवाला दिया।
शिंदे के आवेदन के अनुसार, प्रेस-मीट में पवार ने आरोप लगाया था कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े ने कोरेगांव भीमा और इसके आसपास के क्षेत्र में एक "अलग" माहौल बनाया था।