बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के लिए आज का दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी उस अर्जी पर सुनवाई होनी है जिसमें ना सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज मुकदमों को एक ही जगह ट्रांसफर की मांग है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने गिरफ्तारी से बचने और केस ट्रांसफर की अर्जी लगाई थी। लेकिन 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की थी। धमकियों के ताजा मामलों को पेश करते हुए उन्होंने एक बार फिर अर्जी दाखिल की है। उनकी नई याचिका पर कल वही बेंच सुनवाई करेगी - जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत - जिन्होंने 1 जुलाई को उनकी आलोचना की थी।
रेप और मौत की धमकी का हवाला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी "अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना" के बाद "नए" खतरों का हवाला देते हुए, निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने फिर से अपनी संभावित गिरफ्तारी को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों पर पूरे भारत में दर्ज नौ मामलों को क्लब करने की अपील की है। ताजा याचिका में उनका तर्क है कि 1 जुलाई की आलोचना के बाद से कुछ असामाजिक तत्वों ने बलात्कार और मौत की धमकी दी है। उसने अपनी पहले की याचिका में भी इस तरह की धमकियों का हवाला दिया था। लेकिन अदालत ने टिप्पणी की थी, उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है? यह शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
बहस के दौरान विवादित बयान का मामला
नुपुर शर्मा ने दो महीने पहले एक टीवी शो में सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व करते हुए पैगंबर और इस्लाम के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। चूंकि इससे भारत में विरोध प्रदर्शनों के अलावा एक कूटनीतिक विवाद हुआ, इसलिए भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया। उसके समर्थन के लिए अब तक दो लोगों की हत्या कर दी गई है। अपनी पहले की याचिका में भी, उसने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में एक के साथ अन्य सभी एफआईआर को जोड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा, अन्य बातों के अलावा, वह "देश में जो हो रहा है उसके लिए अकेले जिम्मेदार थी" । उसने फिर उस याचिका को वापस ले लिया। न्यायाधीशों की टिप्पणियां अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं थीं, हालांकि - एक तथ्य जो उसके मामले में मदद कर सकता है क्योंकि वह फिर से कुछ राहत चाहती है। साथ ही, प्राथमिकी की संख्या तीन से बढ़ गई है।