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Pegasus Issue in SC:पेगासस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, इन बिंदुओं को उठाया

Updated Aug 03, 2021 | 16:25 IST

पेगासस के मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी है, तो इस विषय को पीआईएल के जरिए एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया है।

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पेगासस के मुद्दे पर इडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, इन बिंदुओं को उठाया
मुख्य बातें
  • पेगाससर मुद्दे पर एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की
  • एसआईटी जांच की मांग करते हुए कई बिंदुओं को उठाया
  • पेगासस मुद्दे पर संसद में गतिरोध कायम

पेगासस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्ड ने आरपार की लड़ाई का मन बना लिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई है। पीआईएल दायर करने वालों में एम एल शर्मा, राज्यसभा में सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटॉस, सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शिवकुमार शामिल हैं। पीआईआल में कहा गया है कि सरकार को संबंधित कानून और नियमों के तहत भारतीय नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन को अधिकृत करने के लिए जारी किए गए आदेशों को जारी करने के लिए लिखित कारणों के साथ प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे। 

भारत में 2017 से वर्तमान दिन 2021 के बीच स्पाइवेयर, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का उपयोग करके सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सरकार को निर्देश दे।

पीआईएल में इन विषयों का जिक्र

  1. क्या भारत संघ, या उसकी किसी एजेंसी ने भारतीय नागरिकों पर 'एनएसओ समूह' या उसकी समूह कंपनियों और/या सहयोगी कंपनियों से स्पाइवेयर 'पेगासस' की खरीद, लाइसेंस, प्राप्त और/या उपयोग किया था?
  2. क्या भारत संघ, या उसकी किसी एजेंसी ने 'एनएसओ ग्रुप' या उसकी समूह कंपनियों और/या भारतीय नागरिकों पर सहयोगी कंपनियों से किसी भी नाम के स्पाइवेयर, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण की खरीद, लाइसेंस, प्राप्त और/या उपयोग किया है?
  3. भारतीय नागरिकों पर उपयोग के लिए स्पाइवेयर, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की आपूर्ति के लिए विदेशी कंपनियों के साथ किए गए किसी भी अनुबंध, समझौते, समझौता ज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिए भारत संघ को निर्देश दें।
  4. भारतीय नागरिकों पर स्पाइवेयर, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की आपूर्ति के लिए विदेशी कंपनियों के साथ किए गए किसी भी अनुबंध, समझौते, समझौता ज्ञापन का उत्पादन करने के लिए भारत संघ को निर्देश दें, जिसका उपयोग भारतीय नागरिकों पर अधिकृत या नहीं किया गया है।
  5. इन स्पाइवेयर, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों के लिए भुगतान कैसे किया गया, इसका विवरण प्रकट करने के लिए भारत संघ को निर्देश दें।
  6. भारत संघ को उन लोगों की सूची के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दें, जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ​​हैकिंग, या अन्यथा जासूसी कर रहे हैं, जिसमें उक्त सूची को तैयार और पॉप्युलेट करने वाले विवरण और सूची में प्रत्येक भारतीय नागरिक का विवरण शामिल है।
  7. भारत संघ को यह ब्योरा देने का निर्देश दें कि कितने भारतीय नागरिक जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ​​हैकिंग, या अन्यथा जासूसी के अधीन रहे हैं, उन पर गंभीर अपराध में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
  8. भारत में 'पेगासस' जैसे स्पाइवेयर, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों की खरीद और उपयोग की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन करें।
  9. भारत में 'पेगासस' जैसे स्पाइवेयर, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों की खरीद और उपयोग की जांच की निगरानी करना

भारतीय नागरिकों के खिलाफ निगरानी पर दिशानिर्देश जारी करें जिनमें शामिल हैं

  1.  इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ​​जासूसी और हैकिंग सहित पत्रकारों की निगरानी से सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश; तथा
  2.  इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ​​जासूसी और हैकिंग सहित निगरानी के माध्यम से लैंगिक अपराधों से पत्रकार के रूप में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश
  3. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करना
  4. भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419ए को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करना, और/या,
  5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 को असंवैधानिक अवैध और शून्य घोषित करना

सूचना नियम, 2009 के सूचना प्रौद्योगिकी (अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) के प्रावधानों को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करना शामिल है। बता दें कि विपक्ष, इस समय केंद्र सरकार पर इस विषय को लेकर हमलावर है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को ना निशाना बनाया गया बल्कि लोकतांत्रिक मानदंडों पर हमला किया गया।

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