- श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज हुई मथुरा कोर्ट में सुनवाई
- जिला अदालत ने दो मामले पर की सुनवाई
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अब 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
मथुरा: शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई आज मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर बहस हुई। मामले पर अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी जबकि दूसरे मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। मंदिर परिसर में इदगाह को हटाने को लेकर अब तक 11 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं जिसमें आज दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एक याचिका में अपील की गई है कि ईदगाह परिसर की जमीन को मंदिर कमेटी को सौंप दिया जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मथुरा की अदालत में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा, तकनीकि पेंच फंसाकर सच्चाई दबाने की कोशिश की जा रही है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि पहले यह सिद्ध किया जाए कि जमीन विवादित है नहीं। शाही मस्जिद के वकील की कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने जिला जज ने आदेश दिया। शाही मस्जिद के वकील पहले मेंटेंबिलिटी पर सुनवाई की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिविल मामलों में 7/11 पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह की जमीन खुदवाई जाए वहां हिंदू प्रतीक चिह्न जरूर मिलेंगे और इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाए।
7 और 16 जुलाई को होगी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास नाम के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में मांग की गई है कि 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपीं जाए और विवादित जगह से मस्ज़िद को हटाया जाए। वहीं दूसरी याचिका जिस पर आज सुनवाई हुई वह मनीष यादव की है। नारायणी सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा है कि मस्ज़िद की 2.65 एकड़ ज़मीन भगवान श्रीकृष्ण की हैउसे खाली करवाया जाए। कोर्ट जहां महेंद्र प्रताप की याचिका पर अब 7 जुलाई को सुनवाई करेगा तो वहीं मनीष यादव की याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी।
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