नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में वैसे तो कोरोना की वजह से 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है,लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी के चलते प्रशासन की तरफ से कई जिलों में ढील देने की बात कही गई है।इस बारे में राज्य सरकार ने पहल की है और सारी स्थिति का आंकलन करने के बाद इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं।
इसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं वो इस प्रकार हैं-
1. 8% या 8% से कम सकारात्मकता दर वाले सभी जिले (नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार) बिना किसी रोस्टरिंग या प्रतिबंध के सभी बाजार और दुकानें, शोरूम, मॉल आदि खोलेंगे, सिवाय इसके कि सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। .
2. अपवाद -
(ए) होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे।
(बी) होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे।
(सी) सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।
3. 8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं।
4. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे से अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
5. विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ
6. उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।
7. सेक्शन 144 चालू/प्रवृत्त रहेगा।
8.किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
लोगों की परेशानी को देखते हुए संबंधित जिलों मे आदेश जारी कर दिया गया है हालांकि इस दौरान लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।