- आयोजन के दौरान सभी लोगों को हर समय मास्क पहनना जरूरी होगा
- पानी और भोजन यदि कोई हो, डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेटों में परोसा जाएगा
- आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूर होनी चाहिए
देश दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं वहीं इस बीच त्यौहार भी ऐसे ही मनाए जा रहे हैं अब आगामी त्यौहारों को देखते हुए, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना संकट का प्रकोप अभी बना हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गापूजा, बारावफात, दीवाली के सार्वजनिक कार्यक्रमों को ज्यादा छूट नहीं दी है, कोई भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन, रामलीला, जागरण, प्रदर्शनी, रैली और जुलूस आदि के लिए पुलिस कमिश्नर या डीएम से अनुमति लेनी होगी।
सरकार ने 13 प्रमुख त्योहारों को लेकर विशेष तैयारी की है सरकार का कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, इस दौरान दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, बारावफात, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे त्योहारों को मनाया जाएगा।
यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस पर एक नजर-
- इस साल सड़कों और चौराहों पर पर मूर्तियों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रामलीला और दशहरा से संबंधित सामूहिक गतिविधियां यदि किसी बंद स्थान, हॉल या कमरे में होती हैं तो उसकी निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन व हैंड वॉश की उपलब्धता के साथ उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
- त्योहार से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उसे आइसोलेट करने के लिए प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक आइसोलेशन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क या फेस कवर लगाए रखेगा जब तक कि डॉक्टर उसका परीक्षण न कर लें।
- गाइडलाइंस के अनुसार, आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूर होनी चाहिए है। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए फर्श पर गोल घेरा बनाना होगा। इस दौरान आने वाले के लिए अलग प्रवेश और जाने वालों के लिए अलग रास्ता या गेट होना चाहिए वहीं आयोजन के दौरान सभी लोगों को हर समय मास्क पहनना जरूरी होगा।
- गाइडलाइंस में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है, आयोजकों और प्रबंधकों व उनके कार्मिकों पर भी यह लागू होगा।
- वातानुकूलित स्थानों में 40-70% की आर्द्रता के साथ 24-30 डिग्री का तापमान क्रॉस वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त प्रावधान के साथ बनाए रखना होगा।
- पानी और भोजन यदि कोई हो, डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेटों में परोसा जाएगा। दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट बटन जैसे संपर्क स्थल और हर रोज साफ किए जाएंगे। इसके अलावा पास के अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी आपात स्थिति के लिए मैप करना होगा।
- आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूर होनी चाहिए है। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए फर्श पर गोल घेरा बनाना होगा। इस दौरान आने वाले के लिए अलग प्रवेश और जाने वालों के लिए अलग रास्ता या गेट होना चाहिए।
वहीं अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी सीजन के दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी।