मुख्य बातें
- देश में 31 मई तक लॉकडाउन लागू है
- उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 4,511 मामले हैं
- राज्य में अब तक 112 की कोरोना से मौत हुई है
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लागू लॉकडाउन 4 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले के 3 लॉकडाउन की तुलना में इस बार कई रियायतें दी गई हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे। यहां जानें यूपी में अब क्या-क्या खुलेगा और क्या-क्या अभी भी बंद रहेगा:
यहां पढ़ें क्या-क्या खुलेगा:
- स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी
- सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी
- समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले
- ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
- मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा एवं फल, सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा
- शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, ग्रामीण क्षेत्र में अनुमति
- रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी, मिठाई की दुकान भी खोली जा सकेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी
- बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए अनुमित लेनी होगी। 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं
- स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी, केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति
- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बाद खोलने की इजाजत मिलेगी
- चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को चलने की अनुमति
- बाइक पर पीछे सिर्फ महिला को बैठने की अनुमति
- थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे
- नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा
- प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति
यहां पढ़ें क्या-क्या बंद रहेगा:
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
- मेट्रो सेवा बंद रहेगी
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
- राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों एवं बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं
- राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों का राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं
- रात 7 बजे से सुबह 7 तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन पर रोक (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) रहेगी
- 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा घरों पर रहने को कहा गया है