बूढ़े मां-बाप की अनदेखी अब भारी पड़ेगी यूपी सरकार इस बावत कदम उठा रही है, सरकार उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने जा रही है। संशोधन के बाद इस नियमावली में बेदखली जोड़ा जाएगा। राज्य विधि आयोग ने इस नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने शासन को संशोधन का प्रारूप तैयार कर पिछले दिनों उसका प्रतिवेदन भेज दिया है।नियमावली के प्रस्तावित संशोधन में न सिर्फ बुजुर्ग माता पिता के बच्चों, बल्कि रिश्तेदारों को जोड़ा गया है। पीड़ित माता-पिता अगर चाहें तो वह अपना केस को पहले एसडीएम और फिर प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एसडीएम के आदेश के बाद ऐसे बच्चों को वह अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते या उन्हें प्रताड़ित करते हैं।
2014 में बनी थी नियमावली
2014 में यूपी में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली बनी थी। नियमावली के बाद भी इसे सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। बुजुर्ग माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की सम्पति के संरक्षण के लिए कोई भी विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई थी।