- अब प्रदेश में हफ्ते में दो दिन बंदी रहेगी वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा
- वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग काम्प्लेक्स बंद रहेंगे
- इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम होगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी
उत्तर प्रदेश के कुछ जिले कोरोना की मार से जूझ रहे हैं सरकार का प्रयास इसपर काबू पाने का है और इसके लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं वैक्सीनेशन से लेकर नाइट कर्फ्यू जैसे तमाम उपाय किए जा रहे हैं मगर केस बढ़ते ही जा रहे हैं इसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार और रविवार दो दिन वीकेंड लॉकडाउन (Weekend lockdown) लगाने का फैसला कर लिया है।
सीएम ने समीक्षा बैठक में आदेश दिया इसके मुताबिक अब प्रदेश में हफ्ते में दो दिन बंदी रहेगी वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा,वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग काम्प्लेक्स बंद रहेंगे, इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम होगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी।
इससे पहले योगी सरकार ने एक दिन यानी कि रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था लेकिन अब इसमें शनिवार को भी शामिल कर लिया गया है अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार दो दिन लॉकडाउन रहेगा।
नाइट कर्फ्यू (Night Cufew) को लेकर भी निर्देश
कोरोना के प्रबंधन के लिए गठित टीम-11 को सीएम योगी ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं सीएम ने कहा कि जिन शहरों में 500 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, वहां रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकली लॉकडाउन में भीड़-भाड़ वाले तमाम जगहें बंद रहेंगी दोनों दिन सैनिटाइजेशन का काम होगा।
5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिली है, पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।