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दिल्ली में आज से खुल रहीं लगभग 150 शराब की दुकानें, उमड़ पड़ी लोगों की भीड़, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

Updated May 04, 2020 | 12:57 IST

Liquor shops in delhi: दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आज से शराब की दुकानें खुल रही हैं। दुकानों के खुलने से पहले ही लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं।

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शराब की दुकानों के बाहर लाइनें

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में आज से 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुल रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी आज से लगभग 150 शराब की दुकानें खुल रही हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। एक अधिकारी के अनुसार, सरकार द्वारा संचालित चार एजेंसियों ने शराब की दुकानों की सूची प्रस्तुत की है। ये एजेंसियां दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं। इन दुकानों को कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है।

अधिकारी ने कहा, 'सोमवार से दिल्ली में लगभग 150 शराब की दुकानें खुलने की संभावना है। ये दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी।' हालांकि कोविड 19 कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को मॉल और बाजार परिसरों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। 

सोमवार सुबह से शराब की दुकानें खुलते ही ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो हैरान कर सकती हैं। दरअसल, दुकानों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दुकानें खुलने से पहले ही लोगों ने लाइनें लगा लीं। दिल्ली पुलिस को कश्मीरी गेट और चंदन नगर (विवेक विहार के पास) में हल्की लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ शराब की दुकानों के बाहर जमा थी। साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। करोल बाग के एसएचओ मनिंदर सिंह ने कहा, 'शराब की दुकान पर लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया है।' 

हर जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसके लिए कई नियम निर्धारित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे। 

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