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Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ज्ञानवापी केस की सुनवाई पर रोक से इनकार

A big blow to the Muslim side from the Supreme Court refuses to stay the hearing of the Gyanvapi case
Updated Sep 26, 2022 | 13:45 IST

ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई रोक दी जाए।

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मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी की सुनवाई पर रोक से मना किया
  • याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपील करें- SC
  • सुनवाई को दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे

Varanasi की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। Gyanvapi Case की सुनवाई पर रोक से इंकार कर दिया है। साथ ही कहा याचिकाकर्ता High Court में अपील करे। इससे पहले ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिन्‍दू पक्ष की मांग का संज्ञान लेते हुए 29 सितंबर को अगली सुनवाई तक मुस्लिम पक्ष से इस पर आपत्ति मांगी है।

मांगी है पूजा करने की अनुमति

आपको बता दें कि दिल्‍ली की रहने वाली राखी सिंह तथा वाराणसी की चार महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के रोजाना दर्शन-पूजन और विग्रहों की सुरक्षा के लिये वाराणसी की दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत के आदेश पर पिछली मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इसी दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में एक पत्‍थर मिला था। हिन्‍दू पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग है जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह हौज में लगा फौव्‍वारा है।

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बहरहाल, मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह मामला उपासना स्‍थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है, लिहाजा यह सुनने योग्‍य नहीं है। अदालत ने पिछली 12 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई करने योग्‍य है।
 

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