- ज्ञानवापी पर नई याचिका पर सुनवाई आज, मस्जिद में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग
- वाराणसी की सिविल कोर्ट में आज होगी सुनवाई
- याचिका में शिवलिंग के दर्शन-पूजा की इजाजत मांगी गई
Gyanvapi Case: वाराणसी की सिविल कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए। साथ ही उसे हिंदू पक्ष को सौंपने के साथ ही वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। मंगलवार को दाखिल हुई इस याचिका को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दीवाकर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और आज इस पर सुनवाई होगी। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से ये याचिका किरण सिंह ने दाखिल की है। किरण सिंह सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी हैं।
की गई है ये मांग
इधर जिला कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के वीडियो और तस्वीरें दोनों पक्षों को दे सकता है। वहीं जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े दूसरे मामले में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज करने को कहा है। जिस पर 26 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि मां श्रृगार गौरी-ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है या नहीं? इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि ज्ञान भारती परिसर में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए।
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अन्य मामले पर कल होगी सुनवाई
आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की पोषणीयता से संबंधित मामले पर सुनवाई के लिए वाराणसी जिला अदालत ने 26 मई की तारीख नियत की है। इस बीच, वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरण सिंह की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश रोकने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने तथा आदि विश्वेश्वर का नियमित पूजन अर्चन करने के अधिकार की मांग की गई है।
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