लाइव टीवी

Delhi Violence: हत्या का केस दर्ज होने के बाद पार्षद ताहिर हुसैन से आप ने किया किनारा, पार्टी से निलंबित

Updated Feb 28, 2020 | 00:10 IST

आप पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। आईबी कर्मचारी मर्डर केस में ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच आप पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

Loading ...
मुख्य बातें
  • पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने की कार्रवाई
  • आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप की प्राथमिक सदस्यता से किया निलंबित
  • आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा में  आप पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर कड़ी कार्रवाई की है। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के परिवार ने आप पार्षद ताहिर हुसैन पर मर्डर का आरोप लगाया था। लेकिन अब परिवार ने उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा यानि सेक्शन 302 के तहत केस दर्ज कराया है।

दयालपुरी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह बात अलग है कि ताहिर का कहना है कि जिस समय हिंसा भड़की वो अपने घर पर नहीं थे। लेकिन उनके घर की छत से पत्थर, गुलेल और केमिकल नजर आए वो दूसरी ही कहानी बयां कर रहे थे। पड़ोसियों का कहना है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को वो प्रश्रय दे रहे थे। जब सीएए समर्थकों ने भी अपनी बात रखनी शुरू की तो उन्हें बहुत कुछ नागवार गुजरने लगा। 

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बुधवार को आरोप लगाया था कि आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत के पीछे सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है और उसका नाम ताहिर हुसैन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हिंसा के समय ताहिर आप के बड़े नेताओं के संपर्क में था। बीजेपी के इन आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई शख्स उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो उसे दूसरों की तुलना में दोगुनी सजा दी जाए। 

बता दें कि दिल्ली  हिंसा की जांच अब एसआईटी के हवाले कर दी गई है। डीसीपी टिर्की और डीसीपी की अगुवाई में हिंसा के सभी पहलुओं की जांच करेगी। इस बीच दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने अपील की और कहा कि राजधानी में अमन चैन बहाल करने की जिम्मेदारी हर किसी की है।जो लोग भी हिंसा के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ बिना किसी राग द्वेष के कार्रवाई होगी।

 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।