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Gyanvapi Mosque: मुस्लिम पक्ष को झटका, SC ने खारिज की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर अर्जी

Supreme Court rejects plea to stop survey of Gyanvapi mosque
Updated May 13, 2022 | 12:02 IST

Gyanvapi Mosque News : सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर अर्जी में सर्वे पर रोक लगाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग की गई है।

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मुख्य बातें
  • वाराणसी की एक कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया
  • कोर्ट ने कहा कि सर्वे के काम में यदि कोई बाधा डालता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो
  • अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

Gyanvapi Mosque News : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर अर्जी में सर्वे पर रोक लगाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह पहले फाइल देखने के बाद सुनवाई करने के बारे में फैसला करेगी।

सर्वे टीम 17 मई को देगी अपनी रिपोर्ट
बता दें कि वाराणसी के एक कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एवं वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मस्जिद का तहखाना खोलने का भी आदेश दिया है। सर्वे टीम को 17 मई को अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के लिए कहा गया है। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के लिए दो और कमिश्नर नियुक्त किए हैं। यह टीम शनिवार से सर्वे का काम दोबारा शुरू करेगी।

सीजेआई ने कहा-हमें इस मामले की जानकारी नहीं
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी अर्जी में मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है लेकिन शीर्ष अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में सुनवाई कर सकता है लेकिन उसके पहले इससे जुड़ी हुई फाइलों को देखेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि इस मामले में हम कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। हम इस मामले की लिस्टिंग कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले से जुड़ी फाइलों को हमने पढ़ा नहीं है।

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मस्जिद का तहखाना भी खोलने का आदेश
वाराणसी की अदालत ने मस्जिद के भीतर मौजूद तहखाने को भी खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तहखाना का ताला यदि खुलता है तो ठीक है नहीं तो इसे तोड़कर सर्वे किया जाए। अदालत ने सर्वे टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र पर मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी, उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अजय मिश्र में भरोसा जताते हुए उन्हें कोर्ट कमिश्नर बरकरार रखा है। 

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