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Unnao Rape Case: पीड़िता के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत

 Unnao rape case doctor who treated the survivor’s father dies under mysterious circumstances
Updated Jan 13, 2020 | 20:17 IST

बहुचर्चित उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता का इलाज में करने वाले डॉ. प्रशांत उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।

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मुख्य बातें
  • उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
  • डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय ने ही उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता का किया था इलाज
  • डॉक्टर प्रशांत फिलहाल फतेहपुर में थे तैनात, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

उन्नाव:  उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस से संबधित एक नया मामला सामने आया है। रेप पीड़िता के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। डॉक्टर का नाम प्रशांत उपाध्याय बताया जा रहा है। प्रशांत ही वो डॉक्टर थे जिन्होंने तब रेप पीड़िता के पिता का इलाज किया था जब उन्हें मारपीट के बाद अस्पताल लाया गया था। उस समय डॉक्टर प्रशांत जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में तैनात थे। उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद बलात्कार पीड़िता के पिता को छुट्टी दे दी थी और कुछ घंटे बाद हिरासत में पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गई थी। 


 बाद में जब पीड़िता के पिता की मौत हुई थी तो सीबीआई जांच में प्रशांत पर लापरवाही का आरोप लगा था। इसके बाद उन्हें 12 अप्रैल 2018 को निलंबित कर दिया गया। हालांकि 9 महीने बाद उनकी बहाली हुई और फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में तैनाती मिली। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर प्रशांत की सोमवार को अचानक तबियत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया।

बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या से जुड़े मामले पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होनी थी। खबरों के मुताबिक डॉक्टर उपाध्याय ने सोमवार सुबह सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की, लेकिन अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। बाद में जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के सदस्यों की मानें तो प्रशांत एक मधुमेह रोगी भी थे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आपको बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्नाव रेप केस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप करने का दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह राशि पीड़ित परिवार को दी जानी थी।

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