- यूपी की योगी सरकार ने नोएडा सहित कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में किया बदलाव
- अब लोगों की राहत वाले समय में हुई दो घंटे की कटौती, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू
- मास्क नहीं पहनने पर भी होगी सख्ती, लगेगा जुर्माना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैसले से रोकने के लिए यूपी सरकार लगातार कदम उठा रही है। योगी सरकार ने अब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। 17 जून को मेरठ मंडल में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसके बाद इस नाइट कर्फ्यू के समय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो नियमों का पालन कर सहयोग प्रदान करें। इसके अलावा संबंधित पुलिकर्मियों को भी इसका पालन कराने का आदेश दिया गया है।
मेरठ कमिनश्नर ने जारी किया आदेश
मेरठ डिविजनल कमिश्नर ने बयान जारी करते हुए कहा, 'नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। जो लोग बिना मास्क के या थूकते हुए पाए जाएँगे उनपर जुर्माना लगेगा। कंटेनमेंट जोन में मूवमेंट पर पाबंदी जारी रहेगी।' नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि सभी संबंधित पुलिसकर्मी इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। जनता से आग्रह है कि स्वंय भी इसका पालन करें।
पहले था ये समय
इस तरह से देखा जाए तो अब नाइट कर्फ्यू के समय में दो घंटे की समय सीमा को बढ़ा दिया है जिसका मतलब है कि राहत के समय में 2 घंटे कम कर दिए गए हैं। इससे पहले नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी। अब इस आदेश के बाद लोगों को अपने कामकाज निपटाने के बाद रात 8 बजे तक घर लौटना होगा और सुबह 6 बजे बाद ही घर से निकलने की इजाजत होगी। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने पर भी सख्ती होगी और समूह में बाजारों या सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देने पर कार्रवाई भी होगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत जारी की गई गाइडलाइंस में तमाम रियायतें दी गईं थी और इसी दौरान कहा गया था कि देश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जरूरी चीजों के लिए नाइट कर्फ्यू मान्य नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने कहा था कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू चलेगा।