- यूपी सरकार ने अनलॉक-5 के दिशानिर्देश किए जारी
- स्कूल एवं कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे
- स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता के सहमति से अनिवार्य नहीं करायी जा सकती
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-5 के दिशानिर्देश बृहस्पतिवार को जारी कर दिए, जिनके तहत स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (सूचना और गृह) अवनीश अवस्थी ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रदेश में आज अनलॉक-5 के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी कर दिए गए हैं जिनके अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे।
ऐसे लिया जाएगा स्कूल खोलने का निर्णय
यह निर्णय स्कूल व संस्थान के प्रबन्धन से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे है एवं कुछ छात्र भौतिक रुप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक है, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है।
माता पिता की सहमति जरूरी
उन्होंने कहा कि छात्र सम्बन्धित स्कूल में अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता के सहमति से अनिवार्य नहीं करायी जा सकती। यह माता-पिता की सहमति पर निर्भर होगा। अवस्थी ने बताया कि तरण-तालों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति होगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।