- अनलॉक 1 के तहत यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी
- बसें जिलों के बाहर भी जा सकेंगी, लेकिन लोगों के एक साथ होने पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी।
- शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में अभी किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें कई रियायतें दी गई हैं। यूपी के एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने गाइलाइंस के बारे में तफसील से जानकारी दी। एक तरह से राज्य को अब करीब करीब खोल दिया गया है। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन भी प्रतिष्ठानों को खोलने का फैसला किया गया है उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपायों पर अमल करना होगा। यूपी रोडवेज की बसें सभी जिलों के साथ साथ राज्य के बाहर भी जा सकेंगी। लेकिन लोगों के इकट्ठा होने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।
शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ 1 जून से 30 जून तक लिए गाइडलाइंस जारी की गई जिसमें तीन चरण की बात कही गई थी। यूपी सरकार का कहना है कि जो भी रियायतें दी जा रही हैं उनमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। गृहमंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसे लॉकडाउन की जगह अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इसके आठ जून से धार्मिक जगहों, होटल और रेस्त्रा के बारे में छूट दी गई है। लेकिन मेट्रो,अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, जिम, स्वीमिंग पुल और शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा।
गाइडलाइंस पर खास नजर
- नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में जो लोग होंगे उन्हें दिल्ली, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में आने जाने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगा।
- राज्य परिवहन की बसें अब पहले की तरह सड़कों पर दौड़ सकेंगी। लेकिन बसों में निर्धारित सीटों के बराबर ही यात्री बैठेंगे। स्टैंडिंग में सवारी को ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
- अब लोगों का बाल कटाने के लिए इंतजार नहीं होगा। सरकार ने सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को खोलने की इजाजत दे दी है, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे ऐहतियाती उपायों को अमल में लाना होगा। जो लोग सैलून और ब्यूटी पॉर्लर में काम करने वाले होंगे उनके लिए फेस शील्ड, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।
- 30 जून तक अनलॉक लागू रहेगा। आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल और रेस्त्रां खोले जाएंगे।
- सभी सरकारी दफ्तरों में अब शत प्रतिशत कर्मचारी काम पर आएंगे हालांकि अलग अलग समय पर कर्मचारियों को आना होगा। इसके लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे और 11 बजे से शाम सात बजे का समय मुकर्रर किया गया है।
- अब सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत है बशर्ते उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे ऐहतियाती उपायों का पालन करना होगा। ग्रामीण इलाकों में अब साप्ताहिक बाजार भी खुलेंगे।
यूपी में कोविड 19 के बारे में जानकारी देते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिक मोहन प्रसाद ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 262 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस समय 2901 एक्टिव और 4709 को डिस्चार्ज किया गया है। कुल मौत की संख्या 213 है।