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BMC Mayor Elections: प्रशासक संभालेंगे बीएमसी का काम, महानगर पालिका चुनाव की तारीख बढ़ी आगे

Updated Mar 08, 2022 | 21:34 IST

BMC Mayor Elections: बीएमसी चुनाव आगे खिसक गया है। मुंबई महानगरपालिका में अब प्रशासक की नियुक्ति होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी बजट में अतिरिक्त प्रावधानों पर कमिश्नर ने रोक लगाई है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
प्रशासक संभालेंगे बीएमसी का काम (प्रतीकात्मक फोटो)
मुख्य बातें
  • मुंबई महानगरपालिका मेयर का कार्यकाल खत्म
  • प्रशासक संभालेंगे बीएमसी का काम
  • महानगर पालिका चुनाव की तारीख आगे बढ़ी

BMC Mayor Elections: बीएमसी मेयर का कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो गया है। हालांकि, अभी नए मेयर के लिए चुनाव की तारीखों पर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल, 7 मार्च के बाद महानगरपालिका पर प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया गया। बीएमसी का कार्यभार प्रशासक संभालेगा।

गौरतलब है कि महानगरपालिका का कार्यकाल खत्म होते ही तुरंत चुनाव करवाना संभव नहीं इस कारण महापालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि मुंबई के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है। बीएमसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के लिए बीएमसी के ही नियमों में बदलाव किए गए हैं।

चुनाव की तारीख टली

बता दें कि बीएमसी के नियमों में बदलाव के साथ ही प्रशासक की नियुक्ति के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है जिसके लिए एक अध्यादेश निकाला जाएगा। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जानकारी दी। वहीं ये भी साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुई मीटिंग में लिए गए इस फैसले से मुंबई महानगरपालिका का चुनाव अब तय वक्त पर नहीं हो पाएगा। बीएमसी के चुनाव का समय था लेकिन राज्य सरकार अभी प्रशासक की नियुक्ति कर रही है। इससे संभावना जताई जा रही है कि फिलहाल चुनाव नहीं होगा।

चुनाव होने के बाद नई महापालिका का गठन

गौरतलब हो की राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव टलने की संभावना जताई थी। हालांकि कहा जा रहा था कि कोरोना काल में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सदस्य संख्या बढ़ी और इस कारण वार्ड्स का पुनर्गठन होना था जो अभी ना होने के कारण चुनाव टाला जाएगा। वहीं अब प्रशासक की नियुक्ति होने की बात सामने आने पर ये भी तय है कि चुनाव में देरी होगी। मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 के तहत प्रशासक नियुक्ति से जुड़े नियम या इसकी कोई व्यवस्था नहीं होने से इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। वहीं प्रशासक बीएमसी का कार्यभार अगले चुनाव के बाद महानगरपालिका के नए कार्यकाल की पहली सभा के दिन तक संभालेगा।

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