- क्रूज ड्रग केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से एनसीबी ने पूछताछ की
- गुरुवार को अनन्या से दो घंटे की पूछताछ हुई, शुक्रवार को फिर एनसीबी दफ्तर पहुंची थीं एक्ट्रेस
- गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या के घर पर छापा मारकर उनका मोबाइल-लैपटॉप जब्त किया
मुंबई :आर्यन खान संग अनन्या की ड्रग्स चैट को लेकर शुक्रवार को दूसरे दिन की पूछताछ खत्म हो गई है, बताते हैं कि एनसीबी ने अनन्या पांडे से 4 घंटे तक पूछताछ की, उनसे NCB ने कई सवाल किए हालांकि ड्रग्स का सेवन करने से अनन्या ने साफ इंकार किया है, अब अनन्या से सोमवार को फिर से पूछताछ होगी।
गौर हो कि अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे शुक्रवार को एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दफ्तर पहुंची थीं सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान से वाट्सएप बातचीत में उन्होंने गांजा उपलब्ध कराने की बात कही है। हालांकि, अनन्या ने कहा है कि उन्होंने यह बात मजाक में कही थी। दरअसल, एनसीबी ड्रग के इस पूरे चेन का पता लगाना चाहती है।
मामले में अनन्या आरोपी नहीं हैं लेकिन आर्यन से ड्रग्स को लेकर क्या बातचीत हुई, यह एंटी ड्रग एजेंसी जानना चाहती है। मामले में एनसीबी ने गुरुवार को अभिनेत्री से दो घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले एनसीबी ने अनन्या के मुंबई स्थित घर पर छापा मारकर उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया। इस मामले में शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थीं
अनन्या पूछताछ में शामिल होने के लिए गुरुवार को अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची थीं। 22 साल की अभिनेत्री अनन्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2019 में की। एनसीबी ने गत 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर छापा मारा था। एनसीबी का कहना है कि इस क्रूज पर ड्रग पार्टी आयोजित की गई थी जिसमें शामिल होने के लिए आर्यन खान पहुंचे थे। एनसीबी ने आर्यन खान के दोस्तों से ड्रग्स बरामद किए हैं। इसी ड्रग्स को लेकर वाट्सएप पर हुई बातचीत में अनन्या का नाम सामने आया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा, 'केवल इसलिए कि अनन्या से पूछताछ हो रही है, वह आरोपी नहीं बन जातीं।'
क्रूज ड्रग केस में जेल में बंद हैं आर्यन खान
मामले में आर्यन खान गत आठ अक्टूबर से जेल में बंद हैं। विशेष अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट उनकी अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने वाला है। आर्यन के वकीलों का कहना है कि चूंकि उनके मुवक्किल के पास से ड्रग की बरामदगी नहीं हुई है और न ही वह ड्रग की खरीद-फरोख्त में शामिल हैं, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जबकि एनसीबी की दलील है कि आर्यन रसूखदार परिवार से आते हैं, बेल मिलने पर वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
विशेष अदालत से नहीं मिली जमानत
बुधवार को विशेष अदालत में आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। उनकी जमानत अर्जी खारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया दिखता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में था।