लाइव टीवी

Cruise Drugs Case: क्रूज पर पार्टी के लिए पहले से मंजूरी नहीं ली गई थी, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच

Updated Oct 05, 2021 | 14:16 IST

Mumbai Police begins probe of Cruise Drugs Case : कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है। पुलिस यह भी देखेगी कि पार्टी के आयोजन में धारा 188 का उल्लंघन तो नहीं हुआ।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspANI
क्रूज ड्रग केस की मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच।
मुख्य बातें
  • क्रूज ड्रग केस की मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच
  • कहा-पार्टी के लिए पहले से इजाजत नहीं ली गई थी
  • पुलिस पता करेगी कि शिप पर नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ

मुंबई : क्रूज ड्रग केस ( Cruise Drugs Case) में मुंबई पुलिस ने मंगलवार को अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि क्रूज शिप पर पार्टी आयोजित करने के लिए अधिकारियों से अग्रिम मंजूरी नहीं ली गई थी। मुंबई पुलिस ने अपने एक बयान में कहा, 'क्रूज शिप पर पार्टी आयोजित करने के लिए मुंबई पुलिस से लिखित में इजाजत नहीं ली गई थी और न ही इस बारे में कोई सूचना दी गई थी। इस बारे में पुलिस जनरल ऑफ शिपिंग एवं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) से बात करके यह पता लगाएगी कि शिप को किस तरह की अनुमति मिली थी और किसने इस पार्टी का आयोजन किया।'

महाराष्ट्र में अभी आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है

कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में अभी भी आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है। मुंबई पुलिस यह भी देखेगी कि क्या पार्टी के आयोजन में धारा 188 का उल्लंघन तो नहीं हुआ। राज्य में धारा 144 भी लागू है। यह धारा पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह पर जुटने की इजाजत नहीं देती। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पार्टी का आयोजन करने की अनुमति देने में कई एजेंसियां शामिल रहती हैं। 

समारोह, पार्टी के लिए पुलिस को जानकारी देना जरूरी

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा, 'किसी भी समारोह अथवा पार्टी के लिए मुंबई पुलिस को जानकारी देना जरूरी है। जांच के दौरान हम पता लगाएंगे कि क्या किसी तरह के नियम का उल्लंघन हुआ, अगर हुआ है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी।'

एनसीबी ने क्रूज के सीईओ को दूसरा समन भेजा

वहीं, इस मामले में पूछताछ करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज के सीईओ को दूसरा समन भेजा है। एनसीबी ने क्रूज शिप के अधिकारियों से दो अक्टूबर के कार्यक्रम का मेनिफेस्टो देने के लिए कहा है। इसमें शिप पर आने वाले हर व्यक्ति से जुड़ा ब्योरा होता है। मसलन कि व्यक्ति शिप पर कब आया, उसका कमरा नंबर क्या था। इसमें उसके आई कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां होती हैं। एनसीबी ने क्रूज से इस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। 

आर्यन खान, अन्य की हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ी

सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने एनसीबी को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की कस्टडी सात अक्टूबर तक बढ़ा दी। जांच एजेंसी संदिग्ध ड्रग डीलर श्रेयस नायर को भी गिरफ्तार किया है। श्रेयस पर ड्रग्स की सप्लाई करने का आरोप है।    

Mumbai News in Hindi (मुंबई समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।