- शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश
- कहा, कोर्ट से बड़े नहीं है सुब्रत राय
- निवेशकों के रुपए नहीं लौटाने का मामला
Subrata Roy Case: निवेशकों के रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को आज पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इतना ही नहीं पटना हाईकोर्ट ने बिहार सहित दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें पटना हाईकोर्ट ने 12 मई को सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
इसके बावजूद सुब्रत शुक्रवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि सुब्रत के बचाव में उनके वकील ने कोर्ट में उनके बीमार होने का हवाला देते हुए मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसके कारण वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।
जस्टिस संदीप कुमार ने की कड़ी टिप्पणी
आपको बता दें कि, निवेशकों ने अपने रुपए वापस नहीं लौटाने पर सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में 12 मई को सुब्रत राय ने कोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश कर पेशी से छूट मांगी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए सुब्रत को शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद सुब्रत राय कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं, उन्हें कोर्ट आकर देखना होगा कि उनके कारण लोग कितने परेशान हैं।
सुब्रत ने बीमारी के नाम पर मांगी थी राहत
आपको बता दें कि सुब्रत के वकील के अनुसार वे बीमार हैं, ऐसे में उनका कोर्ट में पेश होना मुश्किल है। उन्होंने दलील दी कि सुब्रत 74 साल के हैं। जनवरी में उनका ऑपरेशन हुआ है। लेकिन वह अभी भी बीमार हैं। ऐसे में वह फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। सुब्रत ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर रखी है।