- फेसबुक का कहना है कि वह आईटी मंत्रालय के नियमों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट देगी
- कंपनी दो जुलाई तक अंतरिम रिपोर्ट और 15 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी
- अपनी रिपोर्ट में फेसबुक बताएगी कि शिकायतों पर उसने क्या कार्रवाई की
नई दिल्ली : सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक वह दो जुलाई तक एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा 15 मई से 15 जून के बीच उसने अपने प्लेटफॉर्म से कितने कंटेंट हटाए हैं, इसकी वह जानकारी देगी। कंपनी अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को पेश करेगी। इस अंतिम रिपोर्ट में वह यूजर्स से मिलीं शिकायतों और इन पर अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देगी। आईटी विभाग के नए नियम 25 मई से प्रभावी हो गए हैं।
सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने देनी है अनुपूरक रिपोर्ट
आईटी के नए नियमों के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को प्रत्येक महीने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पेश करनी है। अपनी इस रिपोर्ट में कंपनियों को यूजर्स से मिली शिकायतों की संख्या और उन पर क्या कार्रवाई हुई, इसका विस्तृत ब्योरा सरकार को सौंपना है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कंपनियां यह भी बताएंगी कि उसने अपने ऑटोमेटेड टूल एवं अग्रनिगरानी आचरण का पालन करते हुए क्या किसी कंटेंट या उसके हिस्से को पहुंच से हटाया है।
अंतिम अनुपालन रिपोर्ट 15 जुलाई तक देगी फेसबुक
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईटी नियमों के अनुरूप हम दो जुलाई को 15 मई से 15 जून तक की अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। इसमें हमारी ओर से ऑटोमेटेड टूल का इस्तेमाल करते हुए हटाए गए कंटेंट की जानकारी होगी। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की ओर से अंतिम अनुपालन रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में यूजर्स से मिली शिकायतों एवं उन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा होगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस रिपोर्ट में वाट्सएप से जुड़ा डाटा भी होगा। इस डाटा की अभी जांच की जा रही है।
कंपनियों को अधिकारियों की नियुक्ति करनी है
डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों का गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आईटी मंत्रालय ने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी और अनुपूरक अधिकारी की नियुक्ति करनी है। कंपनियों को नग्नता एवं अश्लीलता से जुड़े कंटेंट को 24 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा।