- मिस्त्र में पुरुष अब एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं
- दूसरी शादी के लिए पति को कोर्ट से लेनी होगी इजाजत
- पहली पत्नी की सहमति भी जरूरी
Ajab Gajab News: खबर की हेडिंग पढ़कर ही आपको थोड़ा झटका लगा होगा या हो सकता है मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हों। लेकिन, इस आर्टिकल में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल, मिस्त्र में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें पुरुषों को दूसरी या दो से ज्यादा शादियां करने की आजादी दी गई है। हालांकि, उसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। आलम ये है कि इस अजीबोगरीब मामले की हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग इस पर जमकर चटकारे भी ले रहे हैं। तो आइए, जानते हैं क्या है ये दिलचस्प मामला?
आमतौर पर ज्यादातर जगहों पर एक ही शादी करने की इजाजत है। तलाक लेने के बाद ही लोग दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन, मिस्त्र में ऐसा नियम बनाया गया है जिसके तहत अब कोई भी शख्स दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन, उसके लिए उसे कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी और अपनी पत्नी को भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, हाउस ऑफ रिप्रेसेंटिव नसावा अल दीब ने 'न्यू ड्राफ्ट पर्सनल स्टेटस लॉ' को सब्मिट किया है। इस बिल के तहत ही नई शर्तें लागू की गई हैं।
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ये है नया नियम
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आर्टिकल 14 के तहत अगर किसी पति की इच्छा दूसरी शादी या बहुविवाह करने की है, तो उसे फैमिली कोर्ट के जज को निवेदन करना होगा। साथ ही पत्नी को भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं पत्नी को कोर्ट में आकर अपनी सहमित देनी होगी। वहीं, जिस महिला से शख्स शादी करेगा उसे भी पहली पत्नी के बारे में बताना होगा। अगर पहली पत्नी ने दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होती है और पति फिर भी दूसरी शादी करना चाहता है तो कोर्ट दोनों के बीच समझौता कराएगा। इतना ही नहीं पहली पत्नी अगर तलाक लेना चाहती है तो पति को कोर्ट में एक महीने के अंदर धन जमा करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं मिलेगी।