मुख्य बातें
- सरकार द्वारा कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने से महंगाई का झटका लगा है और कुछ प्रोडक्ट्स सस्ते हुए हैं।
- जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में तमिलनाडु में होगी।
- जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक अगस्त के पहले हफ्ते में होगी।
नई दिल्ली। आम आदमी महंगाई (Inflation) से पहले ही परेशान है। अब महंगाई की एक और मार पड़ी है। इस समय चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting) के दौरान कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रोजमर्रा के काम आने वाली कई चीजों पर अब आपको ज्यादा माल एवं सेवा कर (GST) देना होगा। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें कम भी की गई हैं।
इन चीजों के बढ़े दाम-
- जीएसटी परिषद की बैठक में 18 जुलाई से चेकबुक पर 18 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है।
- एटलस और ग्लोब समेत नक्शे और चार्ट पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।
- प्रिंटिंग या ड्राइंग इंक, चाकू, पेपर नाइफ, पेंसिल शार्पनर, केक सर्वर, कृषि पंप, दूध निकालने की मशीन, एलईडी लैम्प, टेट्र पैक आदि पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
- इसके अलावा अनाज, अंडे आदि की सफाई करने वाले उपकरण पर जीएसटी को पांच फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
- सोलर वॉटर हीटर और प्रसंस्कृत चमड़े पर जीएसटी को पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है।
- जीएसटी परिषद ने कुछ सामानों पर छूट को वापस लिया। छूट समाप्त करने का मतलब है कि डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।
- इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी की दर से कर लगाने की बात कही गई है। अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है।
- इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले कमरों (आईसीयू को छोड़कर) पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।
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ये उत्पाद हुए सस्ते
- दूसरी तरफ मेडिकल वस्तुओं जैसे ऑस्टोमी और ऑर्थोपेडिक उपकरणों, शरीर के कृत्रिम अंग, किसी दोष के कारण या विकलांगता के कारण शरीर में लगाए जाने वाले या पहने जाने वाले मेडिकल उपकरण पर जीएसटी को 12 फीसदी के दायरे से घटाकर पांच फीसदी के दायरे में लाया गया है।
- राष्ट्रीय फाइलेरियसिस उन्मूलन कार्यक्रम में निशुल्क वितरित की जाने वाली डीईसी टैबलेट के आयात पर आईजीएसटी को पांच फीसदी की जीएसटी स्लैब से छूट के दायरे में लाया गया है।
- ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अभी 18 फीसदी है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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