- टैक्सपेयर्स अपने वित्तीय और उनसे संबंधित दस्तावेजों का आकलन करने में व्यस्त हैं।
- आखिरी समय में हड़बड़ी से बचने के लिए जल्द ही आईटीआर फाइल करें।
- आयकर विभाग पहले से भरे हुए ITR फॉर्म भी प्रदान करता है।
ITR Filing Online 2021-22: वित्तीय वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स इस महीने के अंत तक, यानी 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इसे वेरिफाई नहीं करते हैं, तो रिटर्न को 'डिफेक्टिव रिटर्न' माना जाता है। जुर्माने से बचने के लिए करदाताओं को समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
सरकार ने अभी तक आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई है और ट्वीट के जरिए टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न फाइल करने के लिए आग्रह किया है।
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आप घर बैठे ही आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बेहद आसान है - (How To File ITR on New Income Tax Portal)
- सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (eportal.incometax.gov.in) पर जाएं।
- यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
- 'ई-फाइल' मेनू पर क्लिक करें और 'आयकर रिटर्न' लिंक पर क्लिक करें।
- आयकर पेज पर पैन स्वत: भर जाएगा। यहां आकलन वर्ष और ITR फॉर्म नंबर चुनें। 'फाइलिंग टाइप' को 'मूल या रिवाइज्ड रिटर्न' के रूप में चुनें। सबमिशन मोड को तैयार करें और ऑनलाइन जमा करें के रूप में चुनें।
- जारी रखें पर क्लिक करें।
- निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म के सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें।
- 'कर भुगतान और सत्यापन' टैब में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प चुनें।
- इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए किसी एक विकल्प को चुनें- मैं ई-वेरिफाई करना चाहता हूं, मैं फाइल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना चाहता हूं, मैं ई-वेरिफाई नहीं करना चाहता हूं और दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सामान्य या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 'सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560 500' के माध्यम से हस्ताक्षरित ITR-V भेजना चाहता हूं।
- प्रिव्यू और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आईटीआर में दर्ज किए गए सभी डेटा को सत्यापित करें।
- आईटीआर 'सबमिट' करें।
- 'मैं ई-सत्यापन करना चाहता हूं' विकल्प चुनने पर, ईवीसी/ओटीपी दर्ज करके ई-वेरिफिकेशन किया जा सकता है।
- ईवीसी/ओटीपी 60 सेकंड के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए, वरना आयकर रिटर्न स्वतः जमा हो जाएगा।
- आईटीआर को 'माई अकाउंट> ई-वेरिफाई रिटर्न' विकल्प का उपयोग करके या सीपीसी को हस्ताक्षरित आईटीआर-वी भेजकर सत्यापित करना होगा।
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