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ITR Rules: 25000 रु से ज्यादा है TDS या TCS, तो भी भरना होगा आईटीआर, ये है नियम

Updated Jun 15, 2022 | 11:01 IST

ITR Rules: सरकार ने हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम जारी किए थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए बदलाव के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा।

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अभी जान लें इनकम टैक्स से जुड़ा ये अहम नियम, वरना होगा नुकसान (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • सरकार द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
  • करदाता पोस्ट ऑफिस में भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
  • अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा।

ITR Rules: हाल ही में सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) का दायरा बढ़ा दिया था। अगर आपको अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) के नए नियमों के बारे में नहीं पता है, तो अभी जान लें वरना आपको नुकसान हो सकता है। नए आयकर नियमों के अनुसार अब कई और इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नए नियम अप्रैल 2022 से ही लागू हो गए हैं।

ये रहा नया नियम
जिनका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी स्त्रोत पर की गई टैक्स (TDS) या टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स यानी स्रोत पर एकत्रित टैक्स (TCS) 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को इस मामले में थोड़ी ढील दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए कुल टीडीएस या टीसीएस राशि 50,000 रुपये या उससे ज्यादा होनी चाहिए है।

आईटीआर फाइल करने में अगर हुई हो भूल तो टीडीएस में कटौती की संभावना

अब ज्यादा लोगों को फाइल करना होगा आईटीआर
केंद्र सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स डेटा बेस में लाने के लिए आईटीआर फाइलिंग के दायरे का विस्तार किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ज्यादा इनकम ग्रुप और इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

इनको भी फाइल करना होगा आईटीआर
इसके अलावा जिस व्यक्ति की सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट राशि एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, उसे भी अपने इनकम लेवल के स्तर के बावजूद अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा। आईटीआर फाइल करते समय आपको कुछ खास बिंदुओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ आसान, अब पोस्ट ऑफिस में भी फाइल कर सकते हैं आईटीआर