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ज्ञानवापी में कल 8 बजे से सर्वे, प्रशासन ने तेज की तैयारी, सभी पक्षकारों के साथ DM की बैठक

Updated May 13, 2022 | 13:28 IST

Gyanvapi Masjid Survey: वाराणसी के कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराए जाने को लेकर उनकी सभी पक्षों के साथ बैठक हुई।

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मुख्य बातें
  • शनिवार सुबह आठ बजे से शुरू होगा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम
  • वाराणसी के डीएम ने सभी पक्षकारों के साथ बैठक की, शांति की अपील
  • कमीशन को सर्वे कर अपनी रिपोर्ट 17 मई को अदालत को सौंपनी है

Gyanvapi Masjid : वाराणसी के एक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एवं वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शनिवार सुबह आठ बजे सर्वे का काम शुरू होगा। इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर दी है। कोर्ट द्वारा नियुक्त कमीशन के सर्वे के काम में किसी तरह की दिक्कत न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को सभी पक्षकारों के साथ बैठक की।

डीएम ने सभी पक्षकारों के साथ बैठक की
कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराए जाने को लेकर उनकी सभी पक्षों के साथ बैठक हुई। शनिवार सुबह आठ बजे से मस्जिद में सर्वे का काम शुरू होगा। जिलाधिकारी ने सभी पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं कमीशन का सहयोग करने की अपील की गई है।  

सर्वे पर रोक लगाने से SC का इंकार
सर्वे पर तत्काल रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है लेकिन उसे निराश होना पड़ा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अर्जी दायर कर सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अर्जी पर पर कोई फैसला देने से पहले वह इससे जुड़ी फाइलों को देखेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि इस मामले में हम कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। 

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17 मई को देनी है सर्वे रिपोर्ट
ज्ञानवापी में सर्वे कराए जाने को लेकर वाराणसी की कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया। कोर्ट ने मस्जिद के तहखाने का ताला खोलकर उसका भी सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट 17 मई तक सौंपने के लिए कहा है। साथ ही सर्वे के लिए उसने दो और कमिश्नर नियुक्त किए। अदालत ने कहा कि सर्वे के काम में यदि कोई बाधा खड़ी करता है तो पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सर्वे का काम रुकना नहीं चाहिए। 

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