शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पर चीनी पटाखों की बिक्री पर लगाई बैन

Madhya Pradesh : बुधवार की बैठक में चौहान ने कहा कि ऐसा न करने पर ‘एक्सप्लोसिव एक्ट’ (विस्फोटक अधिनियम) की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Madhya Pradesh bans crackers with depiction of Hindu deities, foreign fireworks
शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पर चीनी पटाखों की बिक्री लगाई बैन।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • दिवाली पर एमपी में नहीं बिकेंगे चीन एवं अन्य देशों के बने पटाखे
  • मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
  • विस्फोटक अधिनियम) की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी

भोपाल : मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दिवाली के मौके पर राज्य में चीन के बने एवं अन्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। बुधवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया, 'इस तरह के पटाखों की बिक्री पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।' रिपोर्टों के मुताबिक युवाओं के एक समूह ने हिंदू देवी-देवताओं के चित्र लगे पटाखों की बिक्री पर चेतावनी दी है। हालांकि, इस ट्वीट में हिंदू देवी-देवताओं की चित्र लगे पटाखों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

शिवराज सरकार का फैसला
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में आज मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।’ केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने चीनी एवं विदेश निर्मित पटाखों के संग्रहण, बिक्री एवं उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है।

स्थानीय उत्पादों को खरीदेने की अपील
बुधवार की बैठक में चौहान ने कहा कि ऐसा न करने पर ‘एक्सप्लोसिव एक्ट’ (विस्फोटक अधिनियम) की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।

2 साल की सजा का प्रावधान
इस बैठक में मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,‍ वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।
 

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