भोपाल: मध्यप्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले राजधानी भोपाल और इंदौर में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले थे। सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी इन दो जिलों में झोंक दी थी बावजूद इसके वहां अच्छे परिणाम नहीं निकले और कोरोना धीरे-धीरे फैलता चला गया। ऐसे में लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार द्वारा आने-जाने की छूट दिए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों घर लौट रहे हैं इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होता जा रहा है।
पहली बार नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
ऐसे में संक्रमण पर लगाम लगाने और लोगों को होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जुर्माना लगाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले लोगों के घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान पृथक-वास (क्वारंटाइन) नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश में स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि दूसरी बार नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को घर से हटा कर संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा।
दूसरी बार उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के हल्के और पूर्व लक्षणों वाले मामलों में लोगों को घर में पृथक-वास रहना चाहिए। कोविड-19 के संदिग्ध लोगों से घर में पृथक-वास मानदंडों के पालन की सहमति लिखित में लिया जाना है। आदेश में कहा गया है, 'कोई व्यक्ति घर में पृथक-वास मानदंडों का पहली बार उल्लंघन करता हैं तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता हैं तो उसे कोविड-19 देखभाल केन्द्र में भेजा जाएगा।'
मध्यप्रदेश में बुधवार रात तक कुल 7261 कोविड-19 के मरीज पाए गये हैं। उनमें से 313 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो चुकी है तथा अब तक 3,927 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 50 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पहुंच चुका है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
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