Ladli Laxmi Yojana: बेटी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है लेकिन देश के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां जागरूकता के अभाव में बेटियों के जन्म पर किसी प्रकार की खुशी नहीं होती है। हालांकि, मध्य प्रदेश के जिन घरों में बेटियां हैं उनके घरवालों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की सीएम कन्यादान योजना की रकम को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए किया जाएगा। स्कीम में गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप दिया जाएगा।
2 मई से लाडली लक्ष्मी योजना-2 आरम्भ होगी। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंतन बैठक को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। आइए जानते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जो बेटियां इन शर्तों को पूरा करेंगी उन्हें विवाह के समय सरकार के द्वारा 55 हजार रुपए दिया जाएगा।
आइए जानते हैं क्या हैं योजना का फायदा लेने के लिए शर्तें।
1. इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्ही बेटियों को मिलेगा जिसका स्थाई निवास प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश का होगा।
2. जिन बेटियों के माता-पिता का तलाक हो गया होगा। उन बेटियों को भी इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा।
3. फायदा पाने के लिए बेटी का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
4. जिन बेटियों के माता-पिता गरीबी रेखा में आते हैं उनको स्कीम का लाभ प्राप्त होगा।
योजना के लिए बेटियों की आयु निर्धारित
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए बेटियों की आयु निर्धारित की गई है। बेटी को योजना का फायदा तभी प्राप्त होगा जब उसकी आयु डॉक्यूमेंट के आधार पर 18 साल पूरी हो गई हो। वहीं, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है। उस लड़के की उम्र डॉक्यूमेंट के अनुसार 21 वर्ष पूरी हो। बैंक अकाउंट जरूरी इस योजना का फायदा लेने के लिए बेटियों के द्वारा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ-साथ ही, बेटी का बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है। क्योंकि ये फायदा सीधे बेटियों के खाते में भेजा जाएगा। इसलिए बेटी का स्वयं का भी अकाउंट होना चाहिए।
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
योजना का फायदा लेने के लिए बेटियों के पास आवासीय प्रमाण पत्र, आई कार्ड, पिता के इनकम का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, शादी के समय की दूल्हा और दुल्हन की फोटो के साथ-साथ खुद का फोन नंबर होना आवश्यक है।
इस तरह करें आवेदन
योजना का फायदा लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आवेदन करने वाले को सबसे पहले mpvivahportal.nic.in पर जाना होगा। अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर पंजीकरण करें तथा फिर मांगी गई डिटेल्स को अपलोड करते हुए अपना फॉर्म भरें।
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