Bhopal News: भोपाल के अंदर पार्किंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यह पॉलिसी 1 मई से लागू होने जा रही है। जिसके बाद नगर निगम पार्किंग के नाम पर वाहन खरीदते ही एकमुश्त शुल्क जमा करा लेगा। यह शुल्क टूव्हीलर और फोव्हीलर वाहनों के हिसाब से 250 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक होगा। अगर आपके नए वाहन की कीमत 50 हजार रुपए तक है, तो आपको अब वाहन खरीदते समय ही नगर निगम को पार्किंग के नाम पर 250 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आपके वाहन की कीमत 30 लाख रुपये या इससे ज्यादा है, तो आपको 5 हजार रुपये तक देने होंगे।
बता दें कि इस पार्किंग पॉलिसी के लागू होने के बाद आपको वर्तमान एवं नई प्रस्तावित समस्त ऑनस्ट्रीट/ऑफस्ट्रीट पार्किंग में कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि ये किसी भी मल्टीलेवल पार्किंग एवं प्रीमियम पार्किंग पर लागू नहीं होगी। मतलब आपको इन जगहों पर पार्किंग शुल्क देना होगा। निशुल्क पार्किंग की सुविधा निगम द्वारा निशुल्क घोषित पार्किंग स्थलों पर ही उपलब्ध होगी। 1 मई से शहर में मौजूद करीब 50 स्थानों पर पार्किंग चार्ज नहीं लगेगा। पुरानी गाड़ियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। कई पुराने स्थानों पर अधिक राशि लेने की शिकायतें निगम को मिलती रहती है।
इस पार्किंग पॉलिसी के लागू होने के बाद कई बदलाव आएंगे। अब लोगों को पार्किंग स्थलों पर अनिश्चित समय तक वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को अपने वाहन निर्धारित निशुल्क पार्किंग में ही पार्क करने होंगे, अन्यथा पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली रोकने के लिए निगम ने शिकायत नंबर भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति 6260600984, 735488309, 9303114879 इन नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
इस तरह से वाहन मालिकों को अपने वाहन के लिए पार्किंग शुल्क अदा करना होगा।
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