Bhopal School Books: प्राइवेट स्कूल और दुकानदारों की मोनोपॉली को रोकने के लिए कलेक्टर ने सख्ती दिखाना शुरु कर दिया है। कलेक्टर ने 1973 की धारा-144 के तहत आदेश दिए हैं कि, कोई भी प्राइवेट स्कूल एक दुकान से ड्रेस और किताब नहीं बेच सकेगा। अगर किसी की तरफ से प्राइवेट स्कूल और दुकानदार के एकाधिकार की शिकायत मिलती है। तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ फटिंग ने आदेश के साथ में यह भी कहा है कि, लोग बिना डरे इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई बिना नाम बताए भी शिकायत करना चाहता है तो, वह भी अपनी शिकायत रख सकता है।
गौरतलब है कि, कलेक्टर सिवनी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग ने जिले के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित और प्रत्येक कक्षा में लिए जाने वाले शुल्क की लिस्ट स्कूल के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने शाला प्रबंधकों को किसी भी छात्र और अभिभावक को पुस्तकें एवं स्कूल यूनिफार्म किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए कहने और पुस्तकें एवं स्कूल यूनिफार्म उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5 - 5 दुकानों के नाम स्कूल के सूचना पटल पर स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने के भी आदेश दिए हैं।
अभिभावक बाध्य नहीं
जारी आदेशानुसार जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि, पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पडे़गा। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक या कापी चाहिए उसे उतनी ही दी जाएं, पुस्तक के साथ कापी, पेन, कवर आदि लेने के लिए बाध्य नही करेंगे।
शिकायत प्राप्त हुई तो होगी कार्रवाई
कलेक्टर डॉ फटिंग ने विकासखण्ड के अंतर्गत सभी विद्यालयों को अपने विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र (बी.आर.सी.सी.) कार्यालय में 3 दिवस के भीतर विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि, इस संबंध में किसी बुक सेलर या स्कूल के संस्था प्रमुख की उक्त तथ्यों को लेकर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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