7th Pay Commission latest update: भारतीय रेलवे ने नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में किए बदलाव

भारतीय रेलवे ने नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इससे रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

7th Pay Commission latest update:Indian Railways made changes in the rules of night duty allowance
भारतीय रेलवे 

7th Pay Commission latest news: रेलवे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए भारतीय रेलवे ने नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नियम उन रेलवे कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी भत्ते को रोकने से संबंधित हैं जिनका मूल वेतन 43,600 रुपए से अधिक है। वहीं, 7 वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद चर्चा यह भी थी कि जिन्होंने नाइट ड्यूटी भत्ता प्राप्त किया है उससे रिकवरी की जाएगी। इस बीच, भारतीय रेलवे ने अब वसूली को रोकने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पत्र लिखा है, और विभिन्न परिस्थितियों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट ड्यूटी भत्ता की व्यवस्था करने के लिए कहा है।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के महासचिव अनूप शर्मा के अनुसार, रेलवे ने वर्तमान में रात्रि ड्यूटी भत्ता रिकवरी बंद कर दी है। रेलवे यूनियनों ने रेल मंत्रालय के साथ नाइट ड्यूटी भत्ते का मुद्दा उठाया था और मांग की थी कि अगर किसी वर्कर को नाइट ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जाता है, तो उसे रात में नहीं बुलाया जाना चाहिए।

नाइट ड्यूटी भत्ते की गणना के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नए सिस्टम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नाइट ड्यूटी भत्ते की गणना के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, जो कि (मूल वेतन + डीए / 200) फार्मूले के आधार पर किया जाएगा। यह फॉर्मूला सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लागू होगा। 

नाइट ड्यूटी भत्ते की गणना भी सभी कर्मचारियों के लिए उनके मूल वेतन के आधार पर अलग से की जाएगी। अब तक ग्रेड ए के सभी कर्मचारियों को एक ही नाइट ड्यूटी भत्ता दिया जाता था। अब इस भत्ते की गणना अलग से की जाएगी।

कर्मचारियों के सुपरवाइजर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर किसी कर्मचारी ने नाइट ड्यूटी की होगी। नाइट ड्यूटी भत्ता तभी दिया जाएगा जब कोई कर्मचारी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करता हो।
 

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