नई दिल्ली: आम्रपाली प्रोजेक्ट में फ्लैट (Amrapali Flat) लेने वालों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं, ताजा अपडेट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम्रपाली के 9,538 खरीदारों (Amrapali Home Buyers) को कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर अपनी डिटेल भरने और पेमेंट शुरू करने के लिए 15 दिन का समय दिया है साथ ही बताया जा रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट रिसीवर उनका अलॉटमेंट कैंसल कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया कि आम्रपाली की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में 9,500 से अधिक घर खरीदार अपने फ्लैटों का दावा करने के लिए आगे नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9,538 आम्रपाली होमबॉयर्स को कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर अपना विवरण भरने और भुगतान करना शुरू करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है जिसमें विफल रहने पर रिसीवर आवंटन रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
जस्टिस यू.यू. ललित और अजय रस्तोगी ने कहा कि जिन होमबॉयर्स ने कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर ग्राहक का डेटा नहीं भरा है और न ही कोई राशि का भुगतान किया है, उन्हें कोर्ट रिसीवर द्वारा 15 दिनों का समय दिया जाएगा, ऐसा न करने पर उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और उनकी संपत्ति को बिना बिके (unsold inventory) माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इन फ्लैटों को बिना बिके माल के रूप में मानने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर की याचिका को स्वीकार कर लिया, और यदि कोई भी उन पर दावा करने के लिए आगे नहीं आता है, तो अगला कदम उनके आवंटन को रद्द करना और शेष अधूरी परियोजनाएं के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए नीलाम करना होना चाहिए।
पीठ ने आगे कहा कि इन घर खरीदारों को अंतिम नोटिस दिया जाना चाहिए और अगर वे 15 दिनों के भीतर इन फ्लैटों का दावा करने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो रिसीवर आवंटन रद्द करने के लिए आगे बढ़ सकता है। अदालत द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान दें कि ये फ्लैट बेनामी या फर्जी बुकिंग हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 6,210 होमबॉयर्स जिन्होंने सबवेंशन स्कीम सुविधा का लाभ उठाया है और उन्हें मुश्किल हो रही है के मुद्दे को अलग से संबोधित किया जाएगा सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त है।
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