केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर योजना लाई है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो किसान पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 36000 प्रति वर्ष या 3,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) के नाम से जाने जाने वाले किसानों के लिए मासिक पेंशन शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन (pension) देती है। जिन किसानों ने पहले ही पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें पीएम मानधन योजना के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। आगे जानिए इसके लिए क्या करना होगा।
पीएम मान धन योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के जरिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे वृद्धावस्था में उनका जीवन आसान हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद किसान ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं इसलिए यह पेंशन योजना उन्हें हर महीने निश्चित राशि प्रदान करेगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नामित निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या पीएम-किसान योजना के नोडल अधिकारी के पास जाना होगा। किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट - www.pmkmy.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम किसान मानधन योजना (PM-KMY) में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। और अगर किसी किसान को पहले से ही पीएम-किसान योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे इस पेंशन योजना के लिए अलग से दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे।
पीएम-किसान एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना है जिसमें देश भर के सभी किसानों को प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है।
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