Income Tax Raid: आपने कई बार सुना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने छापेमारी (Income Tax Raid) की या IT ने रेड डाली। जब आयकर विभाग को किसी व्यक्ति या व्यवसाय पर अवैध धन जमा करने का शक होता है, तब विभाग द्वारा छापेमारी की जाती है। यह भारत सरकार की ओर से भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ एक कानूनी कदम है।
लेकिन अब तक कई लोग यह नहीं जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी कब करता है, छापेमारी के दौरान अधिकारी क्या जब्त कर सकते हैं और क्या जब्त नहीं कर सकते हैं। आइए आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं-
सबसे पहले समझते हैं कि काला धन क्या है? (What is Black Money)
अवैध रूप से अर्जित धन को काला धन (Black Money) कहा जाता है। काले धन पर आय और अन्य करों का भुगतान नहीं किया जाता। अवैध रूप से जमा किए गए और कर अधिकारियों से छुपाए गए धन को ही काला धन कहा जाता है। काले धन की जमाखोरी को रोकने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा चुकी है। अवैध धन पर अंकुश लगाने का एक तरीका आयकर विभाग की छापेमारी है।
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कब पड़ती है इनकम टैक्स रेड? (When does IT Raid happen)
क्लीयर टैक्स के अनुसार, आयकर विभाक के अधिकारी द्वारा छापेमारी तभी की जाती है जब उसे इस बात पर विश्वास हो कि करदाता विभाग द्वारा उसे भेजे गए किसी भी नोटिस का पालन करने में विफल रहा या जब उसके पास अघोषित आय या संपत्ति हो।
रेड के दौरान क्या जब्त कर सकते हैं अधिकारी?
इन संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकते अधिकारी
इनकम टैक्स रेड (What is Income Tax Raid) आयकर की धारा 132 के तहत आती है। इसके तहत अधिकारी किसी भी व्यक्ति के कारोबार या घर पर छापा मार सकते हैं।
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