रेल मंत्रालय ने 21 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 की यात्रा अवधि के लिए कराए गए पीआरएस काउंटर टिकटों को रद्द कराने और किसी भी काउंटर से रिफंड प्राप्त करने की समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है। यह नियम निर्धारित समय सारणी वाली केवल उन रेल गाड़ियों के लिए खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगा जिन्हें रेलवे द्वारा रद्द किया गया था। 139 या IRCTC की वेबसाइट के जरिये टिकट रद्द कराने की स्थिति में टिकट को किसी भी टिकट काउंटर पर जमा करने की समय-सीमा को यात्रा की तिथि से बढ़ाकर 9 महीने तक के लिए कर दिया गया है। यात्रा की तिथि से 6 माह की समय-सीमा पूरी होने के बाद अनेक यात्रियों ने टीडीआर के जरिये या सामान्य आवेदन के जरिये रेल मंडलों के दावा कार्यालय पर टिकट जमा कर दिए होंगे, उन्हें भी पीआरएस काउंटर टिकट का पूरा किराया वापस मिलेगा।
कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए टिकट रद्द कराने और किराए की वापसी के बारे में डिटेल गाइडलाइंस इससे पहले भी जारी किए गए थे। निर्देशों के मुताबिक रेलवे द्वारा रद्द की गई गाड़ियों के लिए रद्द पीआरएस काउंटर टिकट को जमा कराने की समय सीमा को 3 दिन से बढ़ाकर (यात्रा का दिन छोड़कर) 6 महीने कर दिया गया था और 139 या IRCTC की वेबसाइट से टिकट रद्द कराए जाने की स्थिति में किसी भी काउंटर से रिफंड प्राप्त करने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर कर यात्रा की तिथि से 6 महीने कर दिया गया था। यात्रा की तारीख से 6 महीने के अंतराल के बाद, कई यात्रियों ने टिकटों को जोर्डन रेलवे के दावा कार्यालय को TDR के माध्यम से या सामान्य टिकटों के साथ ओरिजनल टिकटों के माध्यम से जमा कराया होगा, ऐसे यात्रियों PRS काउंटर टिकटों पर किराया की पूर्ण वापसी की भी अनुमति होगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि नवंबर 2020 में, IRCTC ने टिकट बुकिंग के लिए एक नया नियम पेश किया। अब ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के पांच मिनट पहले भी रेलवे सीटें उपलब्ध हैं, क्योंकि रेलवे ने प्रस्थान समय से आधे घंटे पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करने की पूर्व-COVID सिस्टम को बहाल कर दिया। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों से ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करने की पूर्व-COVID सिस्टम को बहाल करने का निर्णय लिया। पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सिस्टम को दो घंटे के लिए संशोधित किया गया था।
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