नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया गया। इसमें कोई बड़ा कर परिवर्तन नहीं हुआ है। आय कर स्लैब में भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। साल 2020-21 का टैक्स स्लैब ही 2021-22 में प्रभावी रहेगा। हालांकि टैक्स को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। यहां जानें इन बदलावों के बारे में:
वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करेगा।
आयकर फाइलिंग का सरलीकरण किया गया है। अधिसूचित प्रतिभूतियों से प्राप्त कैपिटल गेन, लाभांश आय, बैंक से प्राप्त ब्याज इत्यादि का विवरण रिटर्न में पहले से भरना होगा।
विवादों को कम करना
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