अगर आपके पास कोई वाहन है तो आपके लिए मोटर इंश्योरेंस (बीमा) पॉलिसी खरीदना बेहद जरूरी है। कार बीमा न सिर्फ किसी भी तरह की दुर्घटना, चोरी और क्षति से संबंधित खर्चों को कवर करता है बल्कि यह आपको आर्थिक रूप से भी सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप कोई कार बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप दावा खारिज किए जाने की शर्तों सहित अन्य नियमों और शर्तों से अवगत हैं।
जब आप बीमा कंपनी से बीमा का दावा करते हैं, तो इसे या तो स्वीकृत किया जा सकता है, आपके द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने तक रोक कर रखा जा सकता है या फिर खारिज किया जा सकता है। यह निराशाजनक हो सकता है कि आप अपनी क्षतिग्रस्त कार के बीमा दावे के लिए आवेदन करें और उसका तत्काल सेटलमेंट न हो। दावा मंजूर न होना आर्थिक रूप से भी तनावपूर्ण हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको नुकसान ठीक कराने के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है। दावा खारिज होने से बचने के लिए, यह जानना अहम है कि किन कारणों से वह खारिज होता है। आइए, उन कुछ कारणों पर गौर करें कि क्यों एक बीमा कंपनी आपके कार बीमा दावे को खारिज कर सकती है।
निरंतर कवरेज के लिए, हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना जरूरी है। आप बीमे का दावा तभी कर सकते हैं जब आपका बीमा कवरेज चालू हो। यदि आपके कार की बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई है और आपने इसे रिन्यू नहीं किया है, तो बीमा कंपनी आपके दावे को इस आधार पर खारिज कर देगी कि आपका बीमा समाप्त हो गया है।
जब आप अपने कार की बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं, तो इसमें पिछले साल की पॉलिसी में शामिल घटकों को कवर किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बीमा पॉलिसी में अतिरिक्त एक्सेसरीज को कवर कराना चाहते हैं, तो आपको पॉलिसी रिन्यू कराने से पहले इस बारे में बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा इसका निरीक्षण करने और आपसे आवश्यक प्रीमियम वसूल करने के बाद ही अतिरिक्त एक्सेसरीज को नई पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। अगर आप अपनी बीमा कंपनी को अतिरिक्त एक्सेसरीज के बारे में सूचित नहीं करते हैं, तो क्षतिग्रस्त एक्सेसरीज के लिए आपका दावा नामंजूर हो जाएगा।
आपको एक निश्चित समय सीमा के भीतर बीमा दावे के लिए घटना की रिपोर्ट करनी होगी। अगर आप देरी से दावा प्रस्तुत करते हैं या यदि आप दी गई समय सीमा के भीतर बीमा कंपनी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आपका दावा खारिज किया जा सकता है।
भारत में वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलना कानून के खिलाफ है, और इसके लिए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और यह पाया जाता है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस/वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कार चला रहे थे, तो बीमा कंपनी आपके दावे को खारिज कर देगी।
यदि गाड़ी के टायर घिस गए हैं और पेंट उखड़ गया है, तो ऐसी स्थिति को 'टूट-फूट' के रूप में वर्णित किया जाता है। बीमा कंपनियों द्वारा दावों के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है। आप केवल पहले से परिभाषित स्थितियों जैसे कि चोरी या आकस्मिक क्षति के लिए बीमा का दावा कर सकते हैं।
भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। यदि आप नशे में गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना कर बैठते हैं और कोई तीसरा पक्ष आपके खिलाफ दावा दायर करता है, तो आपकी बीमा कंपनी आपके दावे पर विचार नहीं करेगी क्योंकि आप गाड़ी चलाते समय नशे में थे।
जब आप पुरानी कार खरीदते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके नाम ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर बीमा का दावा करने के लिए बीमा पॉलिसी भी आपके नाम पर ट्रांसफर की जानी चाहिए। ऐसा करने में किसी भी तरह की लापरवाही से भी दावा खारिज हो सकता है।
यदि आप अपने निजी वाहन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं तो आपका बीमा दावा खारिज हो सकता है। वाणिज्यिक वाहनों के बीमा नियम भिन्न होते हैं।
निष्कर्ष
अब, जब आप उन स्थितियों को जान गए हैं जिनके तहत आपके कार बीमा दावे को खारिज किया जा सकता है, तो उपरोक्त उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें और बीमा कंपनी द्वारा आपका दावा खारिज न किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करें।
(इस लेख के लेखक, BankBazaar.com के CEO आदिल शेट्टी हैं)
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है। बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर सलाह लें।) ( ये लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसको निवेश से जुड़ी, वित्तीय या दूसरी सलाह न माना जाए)
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